Question
Download Solution PDFशिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFशिक्षा औपचारिक या अनौपचारिक निर्देश के माध्यम से ज्ञान, कौशल, मूल्यों और समझ प्राप्त करने, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को समाज और अपने स्वयं के कल्याण में योगदान करने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है।
Key Pointsशिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार:
- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा: आरटीई अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, और उनके माता-पिता को उनकी शिक्षा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
- मौलिक अधिकार: यह अधिनियम शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, जिसका अर्थ है कि यह एक महत्वपूर्ण नियम की तरह है जो बच्चों को इस बुनियादी विशेषाधिकार की गारंटी देता है। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की तरह ही बच्चों को शिक्षा का अधिकार भी है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: कानून सिर्फ यह नहीं कहता कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए; इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि उन्हें मिलने वाली शिक्षा अच्छी गुणवत्ता वाली हो। स्कूलों को अच्छा शिक्षण वातावरण और प्रभावी शिक्षण प्रदान करना चाहिए।
- समानता और समावेशन: आरटीई अधिनियम यह सुनिश्चित करके समानता को बढ़ावा देता है कि सभी पृष्ठभूमि के बच्चों, चाहे अमीर हों या गरीब, को शिक्षा का समान अधिकार है। यह समावेशन को प्रोत्साहित करता है, जिसका अर्थ है कि विकलांग बच्चों को भी उचित शिक्षा और सहायता मिलनी चाहिए।
- समान अवसर: आरटीई अधिनियम का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। यह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि हाशिए पर रहने वाले या वंचित समूहों को अन्य सभी की तरह शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले।
इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
Last updated on Jun 5, 2025
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