सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कौनसा प्रावधान पुनर्विलोकन के आवेदन पर किये गये आदेश के या पुनर्विलोकन में पारित डिक्री या किये गये आदेश के पुनर्विलोकन के लिये आवेदन ग्रहण करने को वर्जित करता है:

  1. धारा 11
  2. धारा 10
  3. आदेश XLVII नियम 9
  4. आदेश IX नियम 9

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : आदेश XLVII नियम 9

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 3 है। Key Points 

  • सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 47 पुनर्विलोकन से संबंधित है।
  • सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 47 का नियम 9 कुछ आवेदनों के निषेध से संबंधित है।
  • किसी पुनर्विलोकन  के लिए किए गए आवेदन पर किए गए आदेश या पुनरीक्षण पर पारित या किए गए किसी आदेश या डिक्री के पुनरीक्षण के लिए किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Additional Information 

  • सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 114 पुनर्विलोकन से संबंधित है।
  • इसमें कहा गया है कि पूर्वोक्त विषय के अधीन, कोई भी व्यक्ति जो स्वयं को व्यथित मानता है:
    • (a) किसी डिक्री या आदेश द्वारा, जिसके विरुद्ध इस संहिता द्वारा अपील की अनुमति है, किन्तु जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है।
    • (b) किसी डिक्री या आदेश द्वारा, जिसके विरुद्ध इस संहिता द्वारा कोई अपील नहीं की जा सकती, या
    • (c) लघुवाद न्यायालय से प्राप्त निर्देश पर निर्णय द्वारा, उस न्यायालय को निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने डिक्री पारित की थी या आदेश दिया था, और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

 

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